Kerala High Court पीएफआई द्बारा आहूत हड़ताल पर स्वत, संज्ञान लिया

Samachar Jagat | Friday, 23 Sep 2022 12:21:31 PM
Kerala High Court takes suo motu cognizance of strike called by PFI

कोच्चि (केरल) |  केरल उच्च न्यायालय ने इस्लामी संगठन 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) द्बारा राज्यभर में आहूत की गई हड़ताल तथा राज्य में हुई छिटपुट हिसा की घटनाओं का शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि हड़ताल पर उसने पहले ही रोक लगा रखी है और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अदालत ने राज्य प्रशासन को उसके हड़ताल पर प्रतिबंध संबंधी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसने सरकार से हिसा रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को भी कहा। पीएफआई द्बारा शुक्रवार को केरल में आहूत दिनभर की हड़ताल के बीच राज्य में कुछ जगहों पर हिसा की घटनाओं की सूचना मिली है।

देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तथा अन्य एजेंसियों द्बारा पीएफआई के कार्यालयों और उसके नेताओं से जुड़े परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे जाने के विरोध में पीएफआई ने हड़ताल का आह्वान किया था।



 

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