Lucknow : लेवाना सुइट्स होटल अग्निकांड पर उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान

Samachar Jagat | Friday, 09 Sep 2022 09:50:38 AM
Lucknow : High Court takes suo motu cognizance of Levana Suites Hotel fire

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने हजरतगंज के लेवाना सुइट्स होटल में हुए अग्निकांड पर स्वत: संज्ञान लिया है। अदालत ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एलडीए वीसी (लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष) से शहर की उन सभी इमारतों का ब्यौरा तलब किया है, जिनके पास दमकल विभाग का परमिट नहीं है।

अदालत ने मुख्य अगिनशमन अधिकारी से भी उन सभी इमारतों का ब्यौरा तलब किया है जिनमें आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते व उपकरण नहीं लगे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव व न्यायमूर्ति बृजराज सिह की खंडपीठ ने 'लेवाना सुइट्स होटल में आग लगने की घटना’ पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। अदालत ने अपने आदेश में छह सितंबर को हजरतगंज में ही ग्रेविटी क्लासेज नाम के कोचिग संस्थान के भवन में आग लगने की घटना का भी जिक्र किया है। 



 

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