AIADMK's के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज

Samachar Jagat | Thursday, 07 Jul 2022 01:30:41 PM
Plea seeking ban on AIADMK's election symbol dismissed

चेन्नई |  मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के ''दो पत्ती'' वाले चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश देने से संबंधित याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मुख्य न्यायाधीश एम. एन. भंडारी और न्यायमूर्ति एन. माला की पीठ ने चेन्नई के निवासी पी.ए. जोसेफ की जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका पूरी तरह से चर्चा में आने के लिए दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह जे जे पार्टी का संस्थापक-अध्यक्ष है।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह निर्वाचन आयोग को 28 जून का उसका प्रतिवेदन स्वीकार करने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिवेदन में आयोग से अन्नाद्रमुक के प्रतिद्बंद्बी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने और पार्टी के ''दो पत्ती'' वाले चुनाव चिन्ह पर तब तक रोक लगाने का अनुरोध किया था जब तक ई.के पलानीस्वामी और ओ. पन्नीरसेल्वम के बीच विवाद का समाधान नहीं हो जाता। 



 

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