- SHARE
-
जयपुर। राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए धार्मिक उत्सव और कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
साथ ही गृह विभाग ने बताया कि प्रदेश से कुंभ मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालओं को केन्द्र सरकार व उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की भी पालना करनी होगी।
प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि कोरोना से बचाव हेतु धार्मिक मेलो, उत्सवों और कार्यक्रमों में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को सम्बन्धित जिला प्रशासन से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही श्रद्धालुओं को अपने राज्य में मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट साथ रखनी होगी।
अभय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार हाई रिस्क व्यक्तियों जैसे 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों और को-मोर्बिड व्यक्तियों (डायबिटीज, हाइपर टेंशन, हृदय, श्वसन, किडनी रोग, कैंसर से ग्रसित) को धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए।