Rajasthan : अजमेर नगर निगम क्षेत्र में रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक धारा 144 लागू

Samachar Jagat | Saturday, 22 Oct 2022 11:38:34 AM
Rajasthan : Section 144 implemented in Ajmer Municipal Corporation area from 10 pm to 6 am

अजमेर : राजस्थान में अजमेर की अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भावना गर्ग ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अजमेर नगर निगम क्षेत्र में रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे चलाने अथवा छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश आज सुबह छह बजे से प्रभावी होकर 26 अक्टूबर रात्रि दस बजे तक लागू रहेगा।अजमेर सिटी मजिस्ट्रेट भावना गर्ग ने बताया कि दीपावली पर्व पर पटाखों के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्बारा सामान्य जनजीवन को खतरा उतपन्न कराने एवं लोकशक्ति भंग करने के प्रयास संभावित है जिसको देखते हुए इन्हें रोका जाना था।

नगर निगम क्षेत्र में राह चलते पटाखे छोड़ना अथवा आतिशबाजी करना अथवा जलता हुआ पटाखा छोड़ना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।नगर निगम क्षेत्र में केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने एवं चलाने की अनुमति होगी। ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के खरीदने व बेचने पर भी प्रतिबंध होगा। उन्होंने दीपावली पर्व को शांति व सौहार्द से मनाने की भी आमजन से अपील की है। 



 

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