'रामनवमी' से पहले राजस्थान के कई जिलों में लगाई गई धारा 144, बीजेपी बोली- गहलोत राज यानी 'मुगल राज'

Samachar Jagat | Friday, 08 Apr 2022 10:46:05 AM
Section 144 imposed in many districts of Rajasthan before 'Ram Navami', BJP said - Gehlot Raj means 'Mughal Raj'

जयपुर: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिंदू त्योहारों से पहले राज्य के अजमेर जिले में धारा 144 लगाने का फरमान जारी किया है. डिक्री घटनाओं के दौरान धार्मिक प्रतीकों को नहीं लगाने की सलाह देती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन हिंदुस्तानी ने अजमेर के जिला प्रशासन द्वारा जारी सर्कुलर को अपने ट्विटर पर साझा किया। उन्होंने कांग्रेस शासन की तुलना मुगल राज से की।

 

 

नीरज जैन ने ट्वीट किया कि, 'कोटा, बीकानेर, जोधपुर और अब अजमेर समेत अन्य शहरों में गहलोत साहब का नादिरशाही फरमान। किसी भी धार्मिक चिन्ह के झंडे लगाना, डीजे बजाना अपराध है! गौरतलब है कि यह आदेश एक अन्य महावीर जयंती, दुर्गा अष्टमी, अंबेडकर जयंती, रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस और शोभा यात्रा पर है. #गहलोतराज_मुगलराज'। बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को महावीर जयंती और 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाना है। इन त्योहारों पर हिंदू समुदाय के लोग झांकी और जुलूस निकाल कर धूमधाम से मनाते हैं। आयोजनों के दौरान धार्मिक झंडों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फरमान के बाद चारों तरफ सरकार की आलोचना हो रही है.

अजमेर प्रशासन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि, 'अजमेर के एसपी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अजमेर जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों के दौरान धार्मिक चिन्हों वाले झंडे सार्वजनिक संपत्ति जैसे सामुदायिक भवन/विश्राम स्थल हैं. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक पार्क, चौराहा/तिराहा, बिजली/टेलीफोन के खंभे आदि लगाकर या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। सक्षम अनुमोदन। सार्वजनिक शांति भंग और कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के प्रतिकूल रूप से बाधित होने की संभावना है।

अजमेर के डीएम दीप अंश के नाम से जारी इस सर्कुलर में कहा गया है कि यह प्रतिबंध अगले एक महीने गुरुवार (7 अप्रैल 2022) से जारी रहेगा. इस दौरान यदि कोई व्यक्ति या समूह इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।



 

यहां क्लिक करें : हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें, समाचार जगत मोबाइल एप। हिन्दी चटपटी एवं रोचक खबरों से जुड़े और अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें!

loading...
ताज़ा खबर

Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.