Urine in Flight Case : वकील का दावा-महिला को मुआवजे के तौर पर 15 हजार का भुगतान किया था

Samachar Jagat | Saturday, 07 Jan 2023 09:30:53 AM
Urine in Flight Case  : Lawyer claims – woman was paid Rs 15,000 as compensation

नई दिल्ली : न्यूयार्क से आ रही एअर इंडिया की उड़ान में महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को महिला के कुछ संदेशों को साझा करते हुए यह दावा किया कि उन्होंने यह कथित हरकत माफ कर दी थी और शिकायत दर्ज कराने की उनकी कोई मंशा नहीं थी।
मिश्रा के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 15 हजार रुपये का भुगातन किया था, जिसे बाद में पीड़िता के परिवार ने लौटा दिया था।

वहीं, शंकर मिश्रा के पिता ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके बेटे पर लगे आरोप 'पूरी तरह झूठे' हैं। चौंकाने वाली एक घटना के तहत पिछले साल 26 नवंबर को एअर इंडिया की न्यूयार्क-दिल्ली उड़ान के बिजनेस क्लास में मिश्रा ने नशे की स्थिति में कथित रूप से एक बुजुर्ग महिला यात्री के ऊपर कथित रूप से पेशाब कर दिया था। मिश्रा ने अपने वकीलों-- इशानी शर्मा और अक्षत वाजपेयी के माध्यम से जारी बयान में कहा कि उन्होंने 28 नवंबर को ही महिला के कपड़े एवं बैग धुलवा दिये थे और 30 नवंबर को उनके पास भेज दिये थे।

बयान में कहा गया है, ''व्हाट्सअप पर आरोपी और महिला द्बारा एक दूसरे को भेजे गये संदेश स्पष्ट दर्शाते हैं कि आरोपी ने 28 नवंबर को ही कपड़े एवं बैग साफ करवा दिये थे और 30 नवंबर को उनके पास भेज दिये थे।’’ उसमें कहा गया है, ''महिला ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से इस कथित हरकत को माफ किया है और शिकायत दर्ज नहीं कराने की मंशा प्रदर्शित की है। महिला की शिकायत एयरलाइन द्बारा पर्याप्त मुआवजा के भुगतान के सिलसिले में है जिसे उन्होंने 20 दिसंबर, 2022 को आगे की शिकायत में उठाया। ’’

बयान में कहा गया है कि आरोपी ने दोनों पक्षों के बीच जितने मुआवजे पर सहमति बनी, उसका (आरोपी द्बारा) 28 नवंबर को ही पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर दिया, लेकिन करीब एक महीने बाद 19 दिसंबर को उनकी बेटी ने यह धनराशि लौटा दी। बयान में कहा गया है, '' केबिन क्रू (चालक दल) की जांच समिति के सामने दर्ज बयान बताते हैं कि इस घटना का कोई चश्मदीद नहीं है और सारी कहानी बस सुनी सुनायी बातों पर आधारित हैं । दोनों पक्षों के बीच विवाद निपटान की केबिन क्रू द्बारा सौंपे गये बयान में पुष्टि हुई है। ’’ बयान में कहा गया है, '' आरोपी को देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और वह जांच प्रक्रिया में सहयोग करेगा।’’

बुधवार को दर्ज की गयी प्राथमिकी के अनुसार महिला ने चालक दल को बताया था कि वह पेशाब करने वाले का चेहरा नहीं देखना चाहती थी जब उसे उसके सामने लाया गया और वह 'रो रहा था और माफी मांग रहा था।’ इस बीच शंकर मिश्रा के पिता ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके बेटे पर लगे आरोप 'पूरी तरह झूठे' हैं। उन्होंने कहा, ’’यह पूरी तरह से झूठा मामला है। मेरे बेटे के अनुसार उसने खाना खाया और उड़ान के दौरान सो गया। वह 34 साल का है और मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। उसकी पत्नी और एक बेटी है।’’ 



 

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