Uttar Pradesh: शाहजहांपुर में सूदखोर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

Samachar Jagat | Wednesday, 20 Apr 2022 02:52:54 PM
Uttar Pradesh: Order to attach property of usurer in Shahjahanpur

शाहजहांपुर |  उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में प्रशासन ने दवा कारोबारी को परिवार सहित आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में सूदखोर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिह ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने 'पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दवा कारोबारी अखिलेश गुप्ता ने 2021 में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। अखिलेश गुप्ता ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें सूदखोर अविनाश बाजपेई और सुशील गुप्ता पर उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था।

सिह के मुताबिक, अविनाश और सुशील संगठित गिरोह बनाकर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मोटी ब्याज दर पर पैसों की वसूली करते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ब्याज पर पैसा लेने वालों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उनकी संपत्ति भी हड़पते हैं।सिह ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास आय का कोई भी वैध स्रोत नहीं है और समाज विरोधी कृत्यों में शामिल होने के कारण उनके कई प्लाट,

मकान व लगभग 60 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।  मालूम हो कि जून 2021 में कच्चा कटरा मोहल्ले के निवासी अखिलेश गुप्ता ने सूदखोर अविनाश बाजपेई से ब्याज पर 12 लाख रुपये लिए थे। आरोप है कि गुप्ता 12 लाख रुपये का ब्याज चुका रहे थे और सूदखोर ने चक्रवर्ती ब्याज लगाकर उन पर 70 लाख रुपये अतिरिक्त देने का दबाव बनाया। तंग आकर अखिलेश और उनकी पत्नी रेशों ने अपने दोनों बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली थी। 



 

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