नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्बार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी व तीन अन्य के द्बारा जिला पंचायत का करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 13 फरवरी तक जवाब देने को कहा है।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ में हुई। मंगलोर निवासी अमित कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष व तीन अन्य द्बारा अपने पद का दुरुपयोग कर जिला पंचायत हरिद्बार में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमिताएं की गई हैं। गढ़वाल मंडल की ओर से गई जांच में इसकी पुष्टि हुई है।
रिपोर्ट आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही पांच वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष से छह करोड़ आठ लाख सैंतीस हजार छ: सौ छियत्तर रुपये जबकि अन्य आरोपियों कुसुम, विजयपाल व मोहम्मद ताहिर से तीन करोड़ चौतीस लाख बहत्तर हजार एक सौ अठत्तर रुपये वसूलने के आदेश हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि अभी तक जिला प्रसाशन द्बारा यह धनराशि अभी तक नही वसूली गयी है याचिकाकर्ता की ओर से धन वसूलने और इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी। इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी की तिथि नियत की गई है।