चाईबासा : झारखंड के पश्चिम सिहभूम जिले में पत्नी की हत्या के आरोपी को स्थानीय अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
पुलिस ने बताया कि चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी सुखलाल पिगुवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने कहा कि पिगुवा और पद्मावती साथ पढ़ते थे और उनमें दोस्ती थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया और गुवा पुलिस थाना क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने कहा कि पिगुवा हाटगुम्हरिया पुलिस थाना क्षेत्र के रुइया गांव का रहने वाला था और शादी के बाद अक्सर पद्मावती की पिटाई करता था। पुलिस के मुताबिक 2019 में एक दिन पिटाई के बाद गंभीर रूप से पद्मावती घायल हो गई और दो दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। पद्मावती के पिता की शिकायत पर गुवा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।