Actress sexual harassment case: अदातल ने अभनिेता दलिीप के खलिाफ दर्ज प्राथमकिी रद्द करने से इनकार कयिा

Samachar Jagat | Tuesday, 19 Apr 2022 02:56:42 PM
Actress sexual harassment case: Court refuses to quash FIR against actor Dileep

कोच्चि (केरल)|  केरल उच्च न्यायालय ने 2017 में एक अभनिेत्री के साथ हुए कथति यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रहे अधकिारयिों को धमकाने और हत्या की साजशि रचने के मामले में अभनिेता दलिीप तथा अन्य के खलिाफ दर्ज प्राथमकिी को रद्द करने और जांच को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरति करने से मंगलवार को इनकार कर दयिा।

न्यायाधीश जयिाद रहमान एए ने दलिीप की उस याचकिा को खारजि कर दयिा जसिमें अभनिेता ने आरोप लगाया था कि व्यक्तगित दुश्मनी के चलते उनके खलिाफ हत्या की साजशि से जुड़ी प्राथमकिी दर्ज की गई और उनके परविार के सभी पुरुष सदस्यों को इसमें फंसाया जा रहा है। अदालत ने कहा, '' याचकिा खारजि की जाती है।’’

वस्तिृत आदेश अभी नहीं मलि पाया है। दलिीप ने अधविक्ता फलिपि टी. वर्गीस के माध्यम से दायर अपनी याचकिा में आरोप लगाया था कि हत्या की साजशि का आरोप लगाने वाली प्राथमकिी में ऐसी सामग्री का अभाव है जसिसे अपराध का कोई संकेत मलिता हो। वहीं, अपराध शाखा की ओर से पेश हुए अभयिोजन महानदिेशक टीए शाजी और अतरिक्ति लोक अभयिोजक पी नारायणन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि प्राथमकिी में जो आरोप लगाए गए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि अपराध हुआ है और उसके लएि जांच शुरू करने की जरूरत है।

अभनिेता और पांच अन्य के खलिाफ भारतीय दंड संहतिा की धारा 116, 118, 120बी, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कयिा गया है। गौरतलब है कि तमलि, तेलुगु और मलयालम फल्मिों में काम करने वाली अभनिेत्री का 17 फरवरी 2017 की रात कथति तौर पर उसके ही वाहन में अपहरण कर लयिा गया था

 कुछ आरोपयिों ने दो घंटे तक उससे छेड़छाड़ की थी तथा बाद में एक व्यस्त इलाके में उसे छोड़कर फरार हो गए थे। कुछ आरोपयिों ने पूरे कृत्य का वीडयिो बना लयिा, ताकि अभनिेत्री को 'ब्लैकमेल’ कयिा जा सके। मामले में 1० लोग आरोपी हैं, जनिमें से सात लोगों को गरिफ्तार कर लयिा गया है। दलिीप को भी मामले गरिफ्तार कयिा गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मलि गई थी।



 

यहां क्लिक करें : हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें, समाचार जगत मोबाइल एप। हिन्दी चटपटी एवं रोचक खबरों से जुड़े और अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें!

loading...
ताज़ा खबर

Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.