Court ने बलात्कार मामले में गायक राहुल जैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Samachar Jagat | Friday, 09 Sep 2022 04:51:52 PM
Court rejects anticipatory bail plea of ​​singer Rahul Jain in rape case

मुंबई : बॉलीवुड गायक-संगीतकार राहुल जैन के खिलाफ पोशाक डिजाइनर द्बारा दर्ज बलात्कार मामले में यहां की एक अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अपराध गंभीर है और इसमें अधिक पूछताछ की आवश्यकता है। गायक की अग्रिम जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (उपनगरीय डिडोशी अदालत) ए जेड खान ने मंगलवार को खारिज कर दिया था। विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।

ओशिवारा पुलिस ने पिछले महीने 30-वर्षीय महिला द्बारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक जैन ने उनसे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और उनके काम की तारीफ की। इसके बाद अक्टूबर 2020 में महिला को उपनगरीय अंधेरी में स्थित अपने घर पर बुलाकर कथित तौर पर शराब के नशे में उनसे बलात्कार किया।

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला को अपना निजी पोशाक डिजाइनर बनाने के बहाने यह हरकत की थी। जैन ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को किसी को भी इस बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। अपराध के लगभग दो साल बाद 11 अगस्त को महिला ने पुलिस से संपर्क किया। तदनुसार, जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अपराध गंभीर था और इसके लिए विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता है और आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर जांच अधिकारी का आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार छीन लिया जाएगा और यह अभियोजन के मामले को प्रभावित करेगा।
 



 

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