दिल्ली कोर्ट ने करोड़पति सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने फैसला सुनाया जो पिछले सप्ताह सुरक्षित रखा गया था। आदेश की विस्तृत प्रति दिन में बाद में उपलब्ध कराई जाएगी।
ईडी ने हाल ही में अपना दूसरा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें जैकलीन को आरोपी माना गया था। कोर्ट ने 26 सितंबर को जैकलीन को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। जैकलीन और एक अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने मामले में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज कराए हैं।
इससे पहले ईडी ने जैकलीन के 7.2 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट अटैच किए थे। जांच एजेंसी ने इन उपहारों और संपत्तियों को जैकलीन और नोरा द्वारा प्राप्त अपराध की "प्रोसेड्स" करार दिया। फरवरी में, ईडी ने पिंकी ईरानी के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसने उन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से मिलवाया था।
चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि पिंकी जैकलीन के लिए महंगे तोहफे चुनती थी और चंद्रशेखर तोहफे का पैमेंट देते थे जिसके बाद उन्हें उनके घर पर छोड़ देती थी। पिछले दिसंबर में, जांच एजेंसी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत के समक्ष इस मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, चंद्रशेखर ने अलग-अलग मॉडल्स और बॉलीवुड सेलेब्स पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कुछ लोगों ने उनसे उपहार लेने से इनकार कर दिया था।