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इंटरनेट डेस्क। अभिनेता सोनू सूद को सोमवार को अवैध निर्माण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहतभरी खबर मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक सोनू सूद की इमारत पर बीएमसी द्वारा किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीएमसी का आरोप था कि सोनू सूद ने बिना इजाजत लिए ही अपने जुहू स्थित रिहायशी इमारत को होटल बना दिया।
बीएमसी की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने बीएमसी को 13 जनवरी तक इस मामले में किसी भी तरह का ऐक्शन नहीं लेने का आदेश दिया है।
सूद ने वकील डी पी सिंह के जरिये पिछले हफ्ते अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं कराया है। सोनू सूद ने याचिका में कहा था कि उन्होंने इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं कराया है जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो।