इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के अलावा कोई एजेंडा नहीं उठा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर उन्हें अदालत की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है।
जियो न्यूज ने नेशनल असेंबली के अधिकारियों के हवाले से कहा कि नेशनल असेंबली के तीन अप्रैल के एजेंडे के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए शीर्ष अदालत के आदेश द्बारा नेशनल असेंबली के अध्यक्ष को कर्तव्य-बाध्य किया गया है। यदि अध्यक्ष आज विश्वास मत्र पर मतदान करने में विफल रहते हैं, तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और उन्हें पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया कर दिया जायेगा।
गौरतलब है कि अदालत ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष को तीन अप्रैल के एजेंडे को शुरु करने और मतदान कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि नौ अप्रैल अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का अंतिम दिन होगा।
नेशनल असेंबली के अधिकारियों के अनुसार यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है, तो सदन के नए नेता के चुनाव के लिए नेशनल असेंबली सत्र रविवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा ।
नेशनल असेंबली सचिवालय ने सदन के नए नेता के नामांकन के लिए फॉर्म तैयार किए हैं और जैसे ही सत्र समाप्त होगा, फॉर्म जारी किए जाएंगे और नामांकन फॉर्म की जांच रात तक पूरी कर ली जाएगी।
इस बीच अधिकारियों ने कहा कि'थ्रेट लेटर’पर कोई बहस नहीं होगी और सरकार को लेटर पर बहस के लिए असेंबबली सचिवालय में एक अलग प्रस्ताव पेश करने की आवश्यकता होगी।