Driving License: नया अपडेट! नहीं जाना होगा आरटीओ ऑफिस, अब घर बैठे सिर्फ आधार से बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, ये है प्रोसेस

Samachar Jagat | Friday, 05 May 2023 02:50:22 PM
Driving License: New Update! Don’t have to go to RTO office, now sitting at home, get driving license only with Aadhaar, here’s the process

ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करें: अगर आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल अब आपके पास घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का मौका है। बस आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।


ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करें

इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। वैसे इसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड जमा करना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दस्तावेज

पण कार्ड
आधार कार्ड =
जन्म प्रमाणपत्र
पासपोर्ट
हाई स्कूल मार्कशीट
निवास प्रमाण पत्र
6 पासपोर्ट साइज फोटो (लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय)
1 पासपोर्ट साइज फोटो (स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय)
यदि आप दूसरे शहर में रह रहे हैं तो लीज के प्रमाण के रूप में यूटिलिटी बिल कॉपी के साथ रेंट एग्रीमेंट या गैस बिल या बिजली बिल देना पड़ सकता है।

40 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए।
आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप ड्राइव करने के लिए फिट हैं।
यातायात नियमों का ज्ञान होना चाहिए।
नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?

इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
इसके बाद आपके सामने ड्राइवर्स/लर्नर्स लाइसेंस का विकल्प आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको राज्य का चयन करना होगा।
राज्य का चयन करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई ऑनलाइन विदाउट आरटीओ के विकल्प पर क्लिक करें।
अब आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरें।
आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
अब आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
- अब सबमिट करने के बाद रसीद का प्रिंट ले लें.

(pc rightsofemployees)



 


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