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भारत सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) आम लोगों के लिए एक विशेष दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसका सालाना प्रीमियम मात्र ₹20 है, और यह किफायती प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का बीमा कवरेज देती है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
- योजना का लाभ कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो।
- ग्राहक का बैंक/डाकघर में खाता होना चाहिए।
- एक से अधिक बैंक खातों वाले व्यक्ति केवल एक खाते के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- एनआरआई भी इस योजना के पात्र हैं, बशर्ते उनके खाते भारत स्थित बैंक शाखा में हों।
- प्रीमियम का भुगतान ऑटो-डेबिट के माध्यम से किया जाता है।
कब और कितना मिलेगा लाभ?
- दुर्घटना से मृत्यु पर:
- नॉमिनी को ₹2 लाख का बीमा लाभ।
- पूरी विकलांगता पर:
- दोनों आंखों, हाथों या पैरों की क्षति पर ₹2 लाख का लाभ।
- आंशिक विकलांगता पर:
- एक आंख, हाथ या पैर की हानि पर ₹1 लाख का लाभ।
प्रीमियम कैसे जमा करें?
ग्राहक द्वारा नामांकन के समय दी गई सहमति के आधार पर ₹20 का प्रीमियम ऑटो-डेबिट सुविधा से खाते से काट लिया जाता है। यह बीमा कवर हर साल 1 जून से 31 मई तक लागू रहता है। योजना को सार्वजनिक और अन्य बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू किया जाता है।