Government Scheme : इस सरकारी योजना में बालिका के जन्म पर माता-पिता को मिलते है 50,000 रुपये, जानें

Samachar Jagat | Thursday, 08 Dec 2022 02:38:32 PM
Government Scheme : In this government scheme, parents get Rs 50,000 on the birth of a girl child, know

सरकार बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की स्कीम्स चलाती है। बेटी की पढ़ाई समेत उसके जीवन का खर्चा सरकार वहन करती है। ऐसी ही एक स्कीम को महाराष्ट्र सरकार संचालित करती है। सरकार इस स्कीम के माध्यम से बेटियों के जन्म के लिए 50,000 रुपये देती है।

मांझी कन्या भाग्यश्री योजना 1 अप्रैल 2016 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। लड़कियों के आंकड़ों को बढ़ावा देने और सुधारने के लिए स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत दो बेटियों वाले परिवार को भी लाभ मिलेगा।

कौन कितने लाभ के लिए पात्र है:

सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के निवासी ही मांझी कन्या भाग्यश्री योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इस स्कीम के तहत जॉइंट बैंक अकाउंट में मां और बेटी का नाम जोड़ा जाता है, जिसमें 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा पॉलिसी और 5000 रुपये का ओवरड्राफ्ट भी मिलता है। अगर माता-पिता अपनी बेटी के जन्म के बाद उसकी नसबंदी कराना चाहते हैं, तो उन्हें 50,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा। वहीं अगर दो लड़कियों के जन्म के बाद नसबंदी की जाती है तो दोनों लड़कियों के नाम पर 25000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन का उपयोग मांझी कन्या भाग्यश्री योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए किया जा सकता है।

इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत:

मांझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, मां या बालिका का बैंक अकाउंट पासबुक, एक मोबाइल फोन नंबर, एक पासपोर्ट आकार का फोटो, एक  रेजिडेंस  सर्टिफिकेट और एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा बच्चा होने पर भी इस योजना के तहत केवल दो लड़कियों को ही लाभ मिलेगा। 

  योजना के लिए यहां आवेदन करें :

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली इस स्कीम  के लिए आवेदन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आपको मांझी कन्या भाग्यश्री योजना फॉर्म डाउनलोड करना होगा जो वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद पूरी तरह से भरना होगा। महिला एवं बाल विकास कार्यालय को भेजने से पहले आपको भरे हुए फॉर्म के साथ सहायक डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।



 

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