कैसे करें नकली जीएसटी बिल की पहचान, कहां करें शिकायत?

Samachar Jagat | Monday, 08 May 2023 02:14:20 PM
How to identify fake GST bill, where to complain?

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। जीएसटी को लेकर सरकार सख्त है, ऐसे में कई लोगों को जीएसटी के नोटिस भी मिल रहे हैं. कई लोग इस माहौल का गलत फायदा भी उठा रहे हैं और लोगों को जीएसटी के फर्जी नोटिस मिल रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नकली GST नोटिस की पहचान कैसे करें?


जीएसटी नोटिस असली या नकली?

GST नोटिस को लेकर टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा ने CNBC आवाज से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, जिससे करदाता को आसानी से पता चल सके कि उसके पास जो नोटिस आया है वह असली है या फर्जी.

यह टिप आपके काम आएगी

टैक्स एक्सपर्ट ने बताया कि पहले नोटिस में DIN (डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर) होता था। आप सीबीआईसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस डीआईएन नंबर को डालकर जांच सकते हैं कि आपको जो नोटिस मिला है वह असली है या नकली। आज भी नोटिस में यही DIN नंबर होता है, लेकिन जो नोटिस राज्य से आता है, उसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता था. इसके लिए अब सरकार एक नई सुविधा लेकर आई है।

अब आपके नोटिस के ऊपर एक RFN नंबर लिखा होगा। आप राज्य सरकार से मिलने वाले नोटिस के लिए आरएफएन नंबर की जांच कर सकते हैं। इसे आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर आप बिना लॉग इन किए सर्च करेंगे तो आपको नोटिस की कुछ डिटेल्स देखने को मिलेंगी। वहीं अगर आप लॉग इन करने के बाद सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल नजर आएगी। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आपको जो नोटिस मिला है वह असली है या नहीं।

(pc rightsofemployees)



 


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