क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है की जहां आपकी ट्रेन टिकट की कंफर्म हो गई है लेकिन आप यात्रा करने में असमर्थ हैं? उस स्थिति मे आप किसी अन्य व्यक्ति को कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस संबंध में भारतीय रेलवे ने एक यात्री को दूसरे व्यक्ति को कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करने की अनुमति देने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
टिकट खरीदने के बाद यात्रा करने में असमर्थ होने का मुद्दा अक्सर रेल यात्रियों को प्रभावित करता है। उस स्थिति में उन्हें या तो टिकट रद्द करना होगा या बाद में एक नया टिकट खरीदना होगा। हालांकि कन्फर्म टिकट प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं होता है। यही वजह है कि रेलवे ने इस नई सुविधा को विकसित किया है।
रेलवे के नए नियमों के अनुसार एक यात्री पति, पत्नी, पिता, माता, भाई या बहन सहित परिवार के किसी भी तत्काल सदस्य के नाम पर एक कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकता है। यात्री को ट्रेन के प्रस्थान के कम से कम 24 घंटे पहले इसके लिए अनुरोध करना होगा। इसके बाद यात्री का नाम टिकट से काट दिया जाएगा और उस सदस्य के नाम से बदल दिया जाएगा जिसके नाम पर टिकट स्थानांतरित किया गया है।
हालांकि, भारतीय रेलवे ने कहा कि एक ट्रेन टिकट केवल एक बार स्थानांतरित किया जा सकता है। जिसका अर्थ है कि एक बार यात्री ने ऐसा कर लिया है तो उस टिकट को बाद में किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि आप पहले ही किसी को टिकट ट्रांसफर कर चुके हैं तो आप फिर से सेवा का उपयोग नहीं कर सकते।
जाने टिकट ट्रांसफर
1. यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ट्रेन के प्रस्थान के 24 घंटे पहले अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
2. टिकट हस्तांतरण सेवा के फायदे हैं जिनका उपयोग एनसीसी आवेदक भी कर सकते हैं।
3. छुट्टी, शादी या व्यक्तिगत समस्या होने पर यात्री को प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट लेनी होगी।
अपना टिकट बदलने के लिए सारे स्टेप्स
चरण 1: शुरू करने के लिए आपके पास टिकट का प्रिंटआउट होना चाहिए।
चरण 2: उस व्यक्ति का मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड ले जाएं, जिसे आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं।
चरण 3: अपने निकटतम रेलवे स्टेशन पर आरक्षण डेस्क पर जाएँ।
चरण 4: टिकट हस्तांतरण का अनुरोध करें।
चरण 5: अनुरोध प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले किया जाना चाहिए।