Income Tax Rule: घर में कैश रखने का इनकम टैक्स रूल जान लें, नहीं तो...

Samachar Jagat | Wednesday, 17 May 2023 02:22:12 PM
Income Tax Rule: Know the income tax rule of keeping cash at home, otherwise…

घर में कितना कैश रखा जा सकता है, इसे रखने पर पेनल्टी लगती है, ऐसे कई सवाल आपके मन में अक्सर आते होंगे।


ऐसे में क्या आप जानते हैं कि घर में कैश रखने (Cash Limit at Home) की क्या लिमिट है. घर में अधिकतम कितनी नकदी रखी जा सकती है? अगर आपको नियमों की जानकारी नहीं है तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि घर में कैश रखने के लिए इनकम टैक्स का क्या नियम है।

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन अगर वह जांच एजेंसी पकड़ में आती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा. अगर आपने वह पैसा कानूनी तौर पर कमाया है और उसके पूरे दस्तावेज हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो एजेंसी अपनी कार्रवाई खुद करेगी.

आयकर विभाग जुर्माना कब लगाता है?

अगर आप कैश का हिसाब नहीं देंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आपके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है और बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है। इसके साथ ही अगर आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पाए तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपके द्वारा वसूल की गई नकदी की राशि पर उस राशि का 137% तक कर लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास रखा कैश जरूर जाएगा और उसके ऊपर आपको 37% का भुगतान करना होगा।

बड़े लेन-देन के लिए इन बातों का रखें ध्यान घर-मकान, कार या शादी के समय हमें अक्सर बड़े लेन-देन करने की जरूरत पड़ती है। इस तरह के लेन-देन को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको बता दें कि बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से अधिक की निकासी या जमा करने पर आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। खरीद के समय मामले में 2 लाख से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा।

इसके अलावा अगर आप एक साल में अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा करते हैं तो भी आपको बैंक में पैन और आधार दिखाना होगा। अगर आप बैंक से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं नकद में 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की खरीद-बिक्री पर वह व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है.

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