Jeevan Pramaan: सरकारी पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र करवा सकते है जमा

Samachar Jagat | Saturday, 19 Nov 2022 01:51:35 PM
Jeevan Pramaan: Government pensioners can submit digital life certificate

सरकारी पेंशनरों को अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए, बैंकों और डाकघरों सहित पेंशन-संवितरण प्राधिकरणों (पीडीए) को उन्हें हर साल "जीवन प्रमाण पत्र"जमा करने की जरूरत  होती है। पेंशनरों के पास अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से पीडीए के सामने जमा करने का ऑप्शन होता है।
 
उनके आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स के आधार पर, व्यक्तिगत पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण या डीएलसी प्राप्त होता है। आईटी अधिनियम डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को एक वैध प्रमाणीकरण के रूप में मान्यता देता है।
 
मोबाइल ऐप जीवन प्रमाण कैसे डाउनलोड करें:
जीवन प्रमाण वेबसाइट के अनुसार, जीवन प्रमाण ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1: https://jeevanpramaan.gov.in पर जाएं और जीवन प्रमाण एप्लिकेशन डाउनलोड करना शुरू करने के लिए "डाउनलोड" लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप  2: अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, कैप्चा को हल करें, और "I accept the download"" चुनें।
स्टेप  3: ओटीपी एंटर करें जो आपको अपने ईमेल पर प्राप्त होगा।
स्टेप  4: उचित ओटीपी एंटर करने के बाद, ऐप डाउनलोड करने के लिए एक पेज प्रदर्शित होता है।
स्टेप  5: अपने ईमेल एड्रेस पर एक डाउनलोड लिंक प्राप्त करने के बाद, एप्लिकेशन (एपीके फ़ाइल) डाउनलोड करना शुरू करने के लिए उस पर क्लिक करें। लिंक समाप्त होने से पहले केवल एक बार क्लिक किया जा सकता है।
 
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे चेक करें:
-एक बार आपकी प्रमाण आईडी बन जाने के बाद, अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login पर जाएं।
-डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की स्थिति की जांच कर सकते हैं और साथ ही प्रमाण पत्र का पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
-ध्यान दें कि जीवन प्रमाण, या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने या प्राप्त करने के लिए आधार नंबर या वीआईडी ​​की जरूरत होती है।
 
जीवन प्रमाण वेबसाइट के अनुसार, “अपनी पेंशन वितरण एजेंसी से संपर्क करें। डीएलसी बनाते समय पेंशनरों द्वारा गलत डिटेल प्रदान किए जाने पर जीवन प्रमाण को खारिज कर दिया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि सभी सही जानकारी और बायोमेट्रिक्स प्रदान करके एक नया जीवन प्रमाण यानी प्रमाण-आईडी तैयार किया जाए।
 
जीवन प्रमाण की आवश्यकता:
आधार नंबर , नाम, मोबाइल नंबर, और स्व-घोषित पेंशन संबंधी जानकारी, जैसे कि पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर , बैंक जानकारी, पेंशन स्वीकृत करने वाले और संवितरण करने वाले अधिकारियों के नाम आदि, पेंशनभोगियों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें बायोमेट्रिक डेटा भी जमा करना होगा, या तो आईरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट।
 
ध्यान दें: गलत जानकारी के कारण अधिकारी डीएलसी को अस्वीकार कर सकते हैं।



 

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