Pan-Aadhaar Link : जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार से करवालें लिंक, नहीं तो झेलनी पड़ेगी ये परेशानी

Samachar Jagat | Friday, 10 Mar 2023 05:12:52 PM
Pan-Aadhaar Link : Link PAN card with Aadhaar as soon as possible, otherwise you will have to face this problem

फाइनेंशली वर्ष 2022-23 समाप्त होने वाला है, इन्वेस्टर और करदाताओं को मार्च के अंत से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि 31 मार्च, 2023 तक आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।  

सेबी के अनुसार, इस निर्देश का पालन न करने पर पैन और आधार के लिंक होने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है। पैन एक महत्वपूर्ण आइडेंटी नंबर है और शेयर बाजार में लेनदेन के लिए केवाईसी जरुरी है। इसलिए, सभी रजिस्टर्ड प्रतिभागियों और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (एमआईआई) के लिए वैलिड केवाईसी सुनिश्चित करना जरुरी है।

यदि इन्वेस्टर 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करने में असफल रहते हैं, तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जो उन्हें अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से रोक सकता है। ऐसे मामलों में, 1,000 रुपये का देर से जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, एक डॉक्यूमेंट के रूप में निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करने पर आयकर की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
 
किसी भी फाइनेंशली या कानूनी समस्या से बचने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना महत्वपूर्ण है। भारत सरकार पिछले कुछ समय से लोगों से इस प्रक्रिया को पूरा करने का आग्रह कर रही है। जितनी जल्दी हो सके इस कार्य को पूरा करने से इन्वेस्टर्स  को गैर-अनुपालन के संभावित परिणामों से बचाया जा सकेगा। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। 



 


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