पेंशन नियम में बदलाव: सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए सरकार ने 3 साल की सेवा घटाई

Samachar Jagat | Wednesday, 14 Jun 2023 06:47:01 AM
Pension Rule Changes: Government reduced 3 years of service to give pension to government employees

Pension Rule Changes: अगर आप कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, सरकार की ओर से हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए 3 साल की सेवा कम कर दी थी.

राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद पेंशन का पूरा लाभ उठा सकेंगे. मंगलवार को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

इस कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस संशोधन के बाद कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद पेंशन का पूरा लाभ उठा सकेंगे. मंगलवार को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

इस कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति पर पूर्ण पेंशन का लाभ पाने के पात्र होंगे। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इस नियम में संशोधन से पहले सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन पाने के लिए 28 साल तक सेवा देना अनिवार्य था.


पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलेगा भत्ता-

इसके अलावा अब 75 वर्षीय पेंशनभोगी या परिवार 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता ले सकेंगे। सरकार के नये निर्णय के अनुसार पेंशनभोगी, उसके विवाहित विकलांग पुत्र या पुत्री की मृत्यु होने पर 12500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्य भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. सरकार के नए संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।

गहलोत ने बजट में की थी घोषणा-

कैबिनेट ने पदोन्नति, विशेष वेतन और पदनाम से जुड़े कई अन्य फैसले भी लिए। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2017 में संशोधन के एक अन्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे कर्मियों के विशेष वेतन में वृद्धि होगी। गहलोत ने 2023-24 के राज्य के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

कैबिनेट में इन फैसलों को मिलेगी मंजूरी-

मंत्रि-परिषद ने बीकानेर के भीलवाड़ा के वीर गुर्जर विकास एवं चैरिटेबल ट्रस्ट में रैगर समुदाय के छात्रावास के लिये भूमि आवंटित की है. इसके अलावा दौसा मेडिकल कॉलेज का नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।

(pc rightsofemployees)



 


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