Supreme Court : अन्नाद्रमुक विवाद पर शीर्ष अदालत का निर्देश उच्च न्यायालय तीन सप्ताह में करे निर्णय

Samachar Jagat | Friday, 29 Jul 2022 02:52:21 PM
Supreme Court's direction on AIADMK dispute: High Court to decide in three weeks

नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने अन्नाद्रमुक पार्टी की आम परिषद की बैठक के खिलाफ ओ. पनीरसेल्वम गुट की याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय को तीन सप्ताह के भीतर फैसला करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने प्रतिद्बंद्बी ओ. पनीरसेल्वम और ई. पलानीस्वामी गुटों से पार्टी के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा।

गौरतलब है कि पार्टी की आम परिषद की बैठक में, अन्नाद्रमुक में दोहरे नेतृत्व वाले 'मॉडल’ को समाप्त कर दिया गया था और ई. पलानीस्वामी को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था। वहीं, ओ. पनीरसेल्वम को ''पार्टी-विरोधी’’ गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था। 



 

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