TCS New Update: विदेश में क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपये तक खर्च करने पर 20% टैक्स नहीं - विवरण यहां

Samachar Jagat | Saturday, 20 May 2023 02:51:11 PM
TCS New Update: No 20% tax on credit card spends abroad up to Rs 7 lakh – Details Here

विदेशों में क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान पर 20 फीसदी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) लगाने के फैसले के विरोध को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण जारी किया।


मंत्रालय ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट या डेबिट कार्ड से सात लाख रुपये तक विदेश में खर्च करता है तो उसे टीसीएस नहीं देना होगा। मतलब 7 लाख तक के खर्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, "1 जुलाई, 2023 से उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत छोटे लेनदेन के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की प्रयोज्यता के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। किसी भी प्रक्रियात्मक से बचने के लिए। अस्पष्टता, अब यह निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये तक खर्च की गई राशि को एलआरएस सीमा से बाहर कर दिया गया है, और इसलिए इस पर टीसीएस का भुगतान नहीं करना होगा। .

विदेशी मुद्रा प्रबंधन संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित करते हुए वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में होने वाले खर्च को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) में शामिल करने की घोषणा की। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि ऐसे खर्च स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के दायरे में आएं।

पहले कार्ड से भुगतान एलआरएस के दायरे में नहीं था

इस अधिसूचना से पहले, विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड भुगतान एलआरएस के लिए पात्र नहीं थे। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के परामर्श से एक अधिसूचना जारी की और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, 2000 की धारा 7 को हटा दिया। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेशों में किए गए भुगतान भी एलआरएस के दायरे में आ गए।

एक जुलाई से टैक्स की नई दर लागू होगी

इस साल की शुरुआत में 2023-24 के लिए पेश बजट में टीसीएस की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया था. टैक्स की नई दर एक जुलाई 2023 से लागू होने जा रही है. इसके तहत शिक्षा और मेडिकल खर्च को छोड़कर एलआरएस के तहत विदेश टूर पैकेज या अन्य खर्च पर ये नियम लागू होंगे.

(pc rightsofemployees)



 


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