पैन कार्ड होल्डर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप ये खबर जरूर पढ़े। स्थायी अकाउंट नंबर (पैन) मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगी यदि कार्डहोल्डर इसे आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस मार्च की शुरुआत में कहा था।
आयकर विभाग ने नोट किया था कि 31 मार्च, 2022 तक पैन कार्डधारकों को आधार कार्ड के साथ डोमेंट्स को जोड़ने में विफल रहने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे कार्डधारकों को तब तक पैन कार्ड का उपयोग करने की अनुमति होगी। समय यह 2023 में निष्क्रिय हो जाता है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार बढ़ा चुका है। महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स को लिंक करने की वर्तमान अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी।
सीबीडीटी ने कहा कि जिन व्यक्तियों को "1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है, और आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, उन्हें 31 मार्च 2022 को या उससे पहले अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना जरुरी है।"
“ऐसा करने में विफल रहने पर, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और पैन की जरूरत वाली सभी प्रक्रियाओं को रोक दिया जाएगा। विभाग ने कहा कि निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर पैन को फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।
सीडीबीटी ने कहा, "हालांकि, 31 मार्च 2023 तक जिन निर्धारितियों ने अपने आधार को सूचित नहीं किया है, उनके पैन अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं के लिए कार्यात्मक बने रहेंगे, जैसे आय की वापसी प्रस्तुत करना, रिफंड की प्रक्रिया आदि।"