सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दी है। हालांकि, लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1000 रुपये हैं। अगर उपभोक्ता 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आईटी विभाग की सलाह के अनुसार उनका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।
सरकार ने मौजूदा नियमों के अनुसार आपके पैन और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लिंक करने की प्रक्रिया की कानूनी जरूरते हैं, लेकिन इसमें सरकार और तक्सपैयर्स के लिए भी फायदे हैं।
आयकर विभाग ने हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि "आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31.3.2023 है, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।"
1. भारत के आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन के तहत उपलब्ध 'Link Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपनाPAN, Aadhaar number और अपने आधार कार्ड में दर्ज नाम एंटर करना होगा।
4. पेज पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें और 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें।
आधार-पैन लिंकिंग की स्थिति कैसे जांचें
a) अपना आयकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं।
b) 'Link Aadhaar Status' ऑप्शन के लिए देखें।
c अपना पैन और आधार नंबर एंटर करें, फिर 'View Link Aadhaar Status' चुनें।
d) यदि आपका पैन आपके आधार से जुड़ा हुआ है तो आपकी स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा।
आपका पैन 10 अंकों का पैन> आधार नंबर से जुड़ा होगा 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर>।