हार्दिक पटेल को बड़ी राहत / बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने दी उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत, सजा पर सुनवाई तक रोक

Samachar Jagat | Tuesday, 12 Apr 2022 01:46:23 PM
BIG BREAKING / Big relief to Hardik Patel: SC allows him to contest elections, suspends sentence till hearing

गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल को बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने दो साल की सजा पर रोक लगा दी है और हार्दिक को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है।

Supreme Court stays conviction of Congress leader Hardik Patel until the appeals are decided, in rioting and arson during the Patidar quota stir, saying that concerned High Court should have stayed the conviction

(file pic) pic.twitter.com/OmFIztatVo

— ANI (@ANI) April 12, 2022
  • सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की दो साल की सजा पर रोक लगाई
  • हार्दिक पटेल को विसनगर में तोड़फोड़ के मामले में दोषी करार दिया गया है
  • सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी

हार्दिक पटेल को लेकर सबसे अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर दो साल के लिए रोक लगा दी है. बता दें, हार्दिक पटेल को विसनगर में तोड़फोड़ के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही हार्दिक पटेल ने 2019 में चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इसलिए हार्दिक पटेल अब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।

 

शीर्ष अदालत ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़के दंगों और आगजनी की अपीलों पर फैसला आने तक हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है और कहा है कि संबंधित उच्च न्यायालय को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी.

  • हार्दिक पटेल के बारे में महत्वपूर्ण खबर
  • विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे हार्दिक पटेल
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत
  • हार्दिक पटेल ने 2019 में चुनाव लड़ने की मांगी थी अनुमति
  • हार्दिक पटेल को विसनगर में तोड़फोड़ के मामले में दोषी करार दिया गया है

बता दें, पिछले महीने की शुरुआत में गुजरात सरकार ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के सिलसिले में दर्ज 10 मामले वापस ले लिए थे. लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मभट्ट ने उस समय कहा कि राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर को दिए गए निर्देश के अनुसार मामले को वापस लेने के लिए विभिन्न अदालतों में याचिकाएं दायर की गई थीं. अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने 7 मामलों को वापस लेने की अनुमति दी थी।

हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह के मामले को छोड़कर पाटीदार अनामत आंदोलन का कोई मामला लंबित नहीं: सुधीर ब्रह्मभट्ट

सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन और मामलों को वापस लेने की अनुमति दी। जिन पर धारा 143, 144, 332 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. सुधीर ब्रह्मभट्ट ने कहा कि हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह के मामले के अलावा अहमदाबाद के सत्र न्यायालय में पाटीदार अनामत आंदोलन का कोई मामला लंबित नहीं है. महानगर अदालत 15 अप्रैल को अहमदाबाद के रामोल थाने में दर्ज पटेल और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने का आदेश दे सकती है.

वहीं हार्दिक पटेल ने आंदोलन से जुड़े सभी मामले वापस ले लिए और सरकार से पाटीदार युवाओं को राहत देने की मांग की. हार्दिक ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर मामले वापस नहीं लिए गए तो और आंदोलन होगा।



 

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