इंटरनेट डेस्क। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) की पूर्वी कमान के एडीजी योगेश बहादुर ने आज बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बीएसएफ की जिम्मेदारियों और उसके दायित्वों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बंगाल, असम और पंजाब में BSF के लिए काम करने की सीमा कोे गृह मंत्रालय ने 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया है। BSF के पास जांच या FIR दर्ज़ करने का अधिकार नहीं है। हम किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उसे लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सौंप देते हैं।
एएनआई न्यूज एजेंसी के अनुसार, बीएसएफ के एडीजी बहादुर ने कहा कि मीडिया के माध्यम से कई जगह बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल इसके अंतर्गत कानून-व्यवस्था संबंधित परिस्थिति की जांच भी करेगा। मैं बताना चाहूंगा कि BSF के पास जांच की पावर न पहले थी और न आज है।
गौरतलब है कि बंगाल, असम और पंजाब में सीमा पार से कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में घुसपैठिये भी इन राज्यों की सीमाओं से देश में अनैतिक तरीके से प्रवेश कर रहे हैं जिससे कई मामलों में उनका नाम भी आ रहा है।