अदालत ने CCI की जांच के खिलाफ WhatsApp और Facebook की याचिका खारिज की

Samachar Jagat | Thursday, 25 Aug 2022 01:58:05 PM
Court dismisses petition of WhatsApp and Facebook against CCI investigation

नयी दिल्ली |  दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को व्हाट्सऐप और फ़ेसबुक की उन अपीलों को खारिज कर दिया जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने विरोध में दायर की गई थी।
सीसीआई ने 'इंस्टेंट मैसेजिग’ मंच की अद्यतन निजता नीति 2021 की जांच के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश का आदेश तर्कपूणã और सही था तथा उसके विरुद्ध दायर याचिकाओं में कोई दम नहीं है। पिछले साल अप्रैल में, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सीसीआई द्बारा निर्देशित जांच को रोकने से इनकार कर दिया था और व्हाट्सऐप तथा फ़ेसबुक (अब 'मेटा’) की याचिका खारिज कर दी थी।



 

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