Government ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नति के लिए अनुशंसित दो वकीलों के नाम रोके

Samachar Jagat | Friday, 19 Aug 2022 11:35:29 AM
Government with holds names of two advocates recommended for promotion as High Court judges

नयी दिल्ली |  सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्बारा अनुशंसित दो अधिवक्ताओं के नामों को रोक दिया है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति के लिए जुलाई में 13 वकीलों के नाम की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के आधार पर सरकार ने 14 अगस्त को 11 वकीलों की न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति को अधिसूचित किया था, लेकिन उसने दो वकीलों एच एस बराड़ और कुलदीप तिवारी के नाम रोकने का फैसला किया।

न्यायपालिका में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया से अवगत सूत्रों ने एक वकील के खिलाफ कुछ पुराने आरोपों और दूसरे वकील के पास अनुभव की कमी एवं कम आयु का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार एक उचित चरण पर दोनों नामों पर विचार-विमर्श करके कोई रुख अपनाएगी।उन्होंने कहा कि सरकार को उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों पर पुनर्विचार करने का अधिकार है।



 

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