Hijab Controversy : सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट

Samachar Jagat | Tuesday, 02 Aug 2022 05:48:01 PM
Hijab controversy: Supreme Court to set up a bench to hear

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा।उच्च न्यायालय ने 15 मार्च के अपने फैसले में राज्य के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष उल्लेख के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा द्बारा याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई की गुहार पर कहा कि इस मामले में एक पीठ का गठन किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा,''मैं एक पीठ का गठन करूंगा। न्यायाधीशों में से एक की तबीयत ठीक नहीं है।’’ वरिष्ठ वकील सुश्री अरोड़ा ने कहा कि याचिकाएं मार्च में दाखिल की गई थीं। इसलिए इस मामले पर सुनवाई की तारीख की तारीख शीघ्र तय की जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर न्यायधीश स्वस्थ होते तो मामले की सुनवाई की गई होती। वकील प्रशांत भूषण ने 13 जुलाई को हिजाब से संबंधित याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी।

तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि मामले को अगले सप्ताह किसी समय सूचीबद्ध किया जाएगा। शीर्ष अदालत इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की गुहार कई बार ठुकरा चुका है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हिजाब पहनना संविधान के तहत गारंटीकृत, अभिव्यक्ति और विवेक के मौलिक अधिकारों के तहत संरक्षित है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 15 मार्च को प्री कॉलेजों की कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। 



 

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