नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा, 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी सजा

Samachar Jagat | Friday, 20 May 2022 09:28:01 AM
Navjot Singh Sidhu sentenced to 1 year in jail, Supreme Court sentenced in 34 years old case

नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल जेल की सजा सुनाई है. सिद्धू को यह सजा 1988 के रोड रेज मामले में दी गई है। सिद्धू के खिलाफ रोड रेज मामले की सुनवाई चल रही है. इनका पटियाला में साल 1988 यानि करीब 34 साल पहले पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई। इससे पहले इस मामले में शीर्ष अदालत ने सिद्धू को एक हजार रुपये जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दायर की।

सिद्धू के खिलाफ रोड रेज का यह मामला साल 1988 का है। सिद्धू की 65 वर्षीय गुरनाम सिंह से पटियाला में पार्किंग को लेकर बहस हो गई थी। इस दौरान उनके बीच हाथापाई भी हो गई। जिसमें सिद्धू ने गुरनाम सिंह को कथित तौर पर घूंसा मारा था। बाद में गुरनाम सिंह की मृत्यु हो गई। जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और उसके दोस्त रूपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
 
इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान सत्र अदालत ने 1999 में नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचा। साल 2006 में हाईकोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को तीन साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट की ओर से दी गई सजा के खिलाफ नवजोत सिद्धू सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और अब सिद्धू को सजा दी गई है.



 

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