अक्षय प्रताप के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट

Samachar Jagat | Saturday, 23 Apr 2022 01:49:20 PM
Non-bailable warrant against Akshay Pratap again

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में एमएलसी अक्षय प्रताप सिह उर्फ गोपाल जी के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी करते हुए जमानतदारो को भी नोटिस जारी किया है।


एमएलसी चुनाव से पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 मार्च को अक्षय प्रताप सिह को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में सात साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था मगर दूसरे दिन 24 मार्च को प्रभारी जिला जज ने एमपी एम एलए कोर्ट का आदेश स्थगित करते हुये अक्षय प्रताप को जमानत दे दी थी।


मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज की अदालत में अक्षय प्रताप सिह को 20 अप्रैल को पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए तो 22 अप्रैल तारीख लगा दी गयी। शुक्रवार को अक्षय प्रताप कोर्ट में हाजिर नही हुये तो उनके वकील की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र देते हुये कहा गया कि मामला दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किये जाने के लिये हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है।


कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया और कोर्ट ने उन्हें दी गयी सारी राहत निरस्त कर दी। 



 

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