Hate Speech News: नफरत फैलाने वाले भाषणों से जुड़े मामलों में AIMIM leader Akbaruddin Owaisi बरी

Samachar Jagat | Thursday, 14 Apr 2022 11:58:09 AM
'Remove police for 15 minutes, will show 100 crore Hindus..,' Owaisi acquitted in hate speech case

हैदराबाद: हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने भड़काऊ भाषण से जुड़े दो मामलों में AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी है. अदालत ने बुधवार को अकबरुद्दीन ओवैसी को दोनों मामलों में बरी कर दिया। अकबरुद्दीन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, जिन दो मामलों में हैदराबाद की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया, वे 2012 में निर्मल और निजामाबाद में दर्ज किए गए थे।

अकबरुद्दीन पर धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अकबरुद्दीन को 40 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी। अकबरुद्दीन ने आरोपों से इनकार किया था और मामले में 30 गवाहों ने गवाही दी थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अकबरुद्दीन पर सांप्रदायिक नफरत भड़काने के लिए भाषण देने का आरोप नहीं लगाया।


 
हालांकि, एफएसएल रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत को प्रस्तुत की गई थी, जिसने पुष्टि की कि अकबरुद्दीन के पास भड़काऊ भाषण वाले वीडियो में आवाज थी। बता दें कि साल 2012 में एक वीडियो सामने आया था। आरोप है कि इसमें अकबरुद्दीन ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो वह दिखाएंगे कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को कैसे मार सकते हैं.



 

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