SC : कोरोना से मरने वालों और वायरस के डर से आत्महत्या करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार के मुआवजे को दी मंजूरी, 30 दिनों के भीतर मिलेगी रकम

Samachar Jagat | Monday, 04 Oct 2021 01:42:56 PM
SC :  Supreme Court approves compensation of 50 thousand to those who die of corona and commit suicide due to fear of virus, will get the amount within 30 days

इंटरनेट डेस्क। दुनियाभर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली कोरोना माहमारी से हर कोई परेशान और चिंतित है। दूसरा साल निकलने वाला है और कोरोना के मामले अभी भी देश में तीस से चालीस हजार के बीच हर रोज सामने आ रहे हैं। देशभर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से अपनाई जा रही है लेकिन मामले अभी भी निकलकर आ रहे हैं जो लगातार चिंता का विषय हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को एक राहत भरी खबर दी है। कोरोना से मरने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार के मुआवजे को मंजूरी दे दी है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिये हैं कि मुआवजे की रकम का एक महीने के भीतर भुगतान होना चाहिये। 

एएनआई न्यूज एजेंसी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में ये भी कहा है कि जो इस महामारी से पीड़ित हैं और पॉजिटिव होने के एक महीने के भीतर आत्महत्या कर मौत को गले लगाने वालों को भी मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि ये आत्महत्या कोरोना वायरस के डर के कारण की गई थी। 

वहीं सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए किये जा रहे प्रयासों को भी बेहतर बताते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भारत ने जैसा काम किया वैसा किसी और देश के द्वारा नहीं किया गया। 



 

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