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हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वर्धन्नापेट पुलिस द्बारा जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक का आदेश देकर भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय की 'प्रजा संग्राम यात्रा ’जारी रखने की अनुमति दी।
अदालत ने कहा कि यात्रा को रोकने के लिए पुलिस का नोटिस महज इस आशंका पर है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए, यह कुछ और नहीं बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। संजय ने कहा , ''प्रजा संग्राम यात्रा’’ को फिर से शुरू करने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए, निर्णय मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के चेहरे पर एक तमाचा है , जिन्होंने दिल्ली की शराब से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह किया है जिसमे उनके परिवार के सदस्यों इस कथित घोटाले से जुड़े है।