Union Road Ministry ने विदेशी निजी वाहनों की आवाजाही को औपचारिक किया

Samachar Jagat | Monday, 05 Sep 2022 09:52:45 AM
Union Road Ministry formalizes movement of foreign private vehicles

नई दिल्ली : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है।

मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि मोटर वाहन गैर-परिवहन वाहन भारत यात्रा नियम, 2022 के तहत देश में आवागमन की अनुमति पाने वाले वाहन के पास एक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि वाहन चालक के पास एक वैध ड्राइविग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविग परमिट होना चाहिए। साथ ही, वाहन में बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना चाहिए। अधिसूचना के अनुसार, यदि ये दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो जारीकर्ता प्राधिकारण द्बारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत अनुवाद मूल कागजात के साथ होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को स्थानीय यात्रियों और सामान को भारतीय क्षेत्र में लाने- ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 



 

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