फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) : एक स्थानीय अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता हरिओम यादव व उनके पुत्र विजय यादव छोटू को सात साल मुकदमा चलने के बाद मंगलवार को बरी कर दिया। हरिओम यादव फिरोजबाद के सिरसागंज से 2017 से 2022 तक समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं।
पूर्व विधायक हरिओम यादव के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि नौ अक्टूबर 2015 को थाना शिकोहाबाद के क्षेत्र भाड़री निवासी राजीव यादव ने सपा विधायक हरिओम यादव व उनके पुत्र विजय प्रताप छोटू के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में लामबंदी करने के चलते अपने चाचा रमेश चंद पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला दर्ज कराया था।
पुलिस ने हरिओम यादव और उनके पुत्र विजय प्रताप को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अदालत द्बारा हस्तक्षेप कर न केवल इन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया बल्कि उन्हें जेल भेजा गया था । इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिह की अदालत ने गवाहों व सबूतों के अभाव में हरिओम यादव व उनके पुत्र विजय प्रताप को बरी कर दिया।