एडवांस टैक्स डेडलाइन: एडवांस टैक्स जमा करने की आज है आखिरी तारीख, चूके तो देना होगा जुर्माना

Samachar Jagat | Friday, 15 Sep 2023 07:28:58 PM
Advance Tax Deadline: Today is the last date to deposit advance tax, if you miss it, you will have to pay penalty.

एडवांस टैक्स की आखिरी तारीख आज: एडवांस टैक्स चुकाने की आज आखिरी तारीख है. एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2023 है. आप एडवांस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अग्रिम कर का भुगतान प्रत्येक तिमाही के अंतिम महीने की 15 तारीख को या उससे पहले चार किश्तों में किया जाता है।

अग्रिम कर का भुगतान करें

अग्रिम कर वह कर है जिसका भुगतान वर्ष के अंत के बजाय वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाता है। टैक्स कानून बताते हैं कि इसे साल भर में कब देना है. एडवांस टैक्स का भुगतान एक वित्तीय वर्ष में किश्तों में किया जाता है। अग्रिम कर को आपकी कमाई के अनुसार भुगतान करना भी कहा जाता है।

एडवांस टैक्स नहीं चुकाने पर जुर्माना लगाया जाता है

समय पर अग्रिम कर जमा न करने की स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 23बी और 234सी के तहत कर पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि करदाता अग्रिम कर की पूरी राशि जमा नहीं करता है या भुगतान किया गया अग्रिम कर 90 प्रतिशत से कम है। कुल अग्रिम कर देनदारी पर धारा 234बी के तहत ब्याज लगाया जाता है। यदि भुगतान की गई अग्रिम कर की किस्त निर्धारित प्रतिशत से कम है, तो धारा 234सी के तहत ब्याज अप्रैल से कर भुगतान की तारीख तक हर महीने 1% या महीने के हिस्से पर लिया जाता है।

अग्रिम कर का भुगतान कैसे करें

1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें और ई-पेमेंट सर्विस पर क्लिक करें।

2. आईटीएनएस 280 फॉर्म का चयन करें। यह व्यक्तिगत कर भुगतान का एक विकल्प है।


3. एडवांस टैक्स के लिए कोड चुनें और फॉर्म में नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भरें।

4. Proceed पर क्लिक करें.

5. पेमेंट गेटवे पेज पर भुगतान करें।

6. भुगतान के बाद चालान 280 रसीद जेनरेट होगी।

7. भविष्य के लिए एक प्रति सुरक्षित रखें।



 


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