EPFO Rules: कब निकाल सकते है आप अपना पीएफ का पैसा, जान ले आप भी इससे जुड़े ये नियम

Samachar Jagat | Wednesday, 17 Jan 2024 10:56:32 AM
EPFO Rules: When can you withdraw your PF money, know these rules related to it

इंटरनेट डेस्क। हर किसी को नौकरी के दौरान कुछ पैसा जोड़ने की इच्छा होती है। ऐसे में कई कंपनिया आगे से ही कर्मचारियों को इसकी सुविधा भी देती है और ये होती है पीएफ की। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों की तनख्वाह से हर महीने कुछ परसेंट उनके पीएफ अकाउंट में जाता है, इसके अलावा कंपनी भी अपना हिस्सा देती है।

वैसे आपको बता दें की आपका पैसा हर महीने जमा होता रहता है और आप पीएफ का पैसा आमतौर पर रिटायरमेंट के वक्त निकालते है। लेकिन कई लोगों को शादी या फिर किसी अन्य वजह से पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन इसे लेकर भी नियम बनाए गए हैं।

पीएफ का पैसा निकालने के लिए एक पीरियड तय किया गया है। इसमें अलग-अलग चीज के लिए अलग क्राइटेरिया है। रिटायरमेंट के एक साल पहले आप 90 परसेंट पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। नौकरी चली जाती है तो वो दो महीने बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है। शादी, पढ़ाई, मेडिकल, घर लेने के लिए आप पैसा निकाला सकते है।

pc- moneycontrol.com

खबर का अपडेट पाने के लिए हमारा वाटसएप चैनल फोलो करें।



 


Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.