Lok Sabha Elections: क्या मतदान के दिन कंपनी कर सकती है छुट्टी देने से मना, जानें क्या है नियम

Samachar Jagat | Thursday, 18 Apr 2024 10:43:38 AM
Lok Sabha Elections: Can a company refuse to give leave on the day of voting, know what are the rules

इंटरनेट डेस्क। देश की 102 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। इस दिन संबंधित क्षेत्रों में सभी लोगों का अवकाश रहेगा। चाहें वह सरकारी हो या निजी संस्थान। देखने में आता है कि मतदान के दिन बहुत से निजी संस्थान खुले रहते हैं। इनके कर्मचारियों को ऑफिस भी जाना पड़ जाता है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या आप मतदान के दिन अवकाश ले सकते हैं। इस संबंध में आपके क्या अधिकार हैं। 

आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों के लिए मतदान के दिन छुट्टी का प्रावधान है।  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कंपनी को मतदान वाले दिन अपने कर्मचारियों को अवकाश देना ही होगा।

मतदान करना देशवासियों का अधिकार है। इसी कारण कंपनी की ओर से वोटिंग के दिन अवकाश देने से इंकार नहीं कर सकती है। कंपनी इस छुट्टी के पैसे भी नहीं काट सकती है। आपको इस नियम की जानकारी जरूर ही होनी चाहिए।

PC:  ndtv

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