PAN-Aadhar Card: इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं पैन को आधार से लिंक करवाना, मिली है इनको छूट

Samachar Jagat | Thursday, 08 Feb 2024 11:40:31 AM
PAN-Aadhar Card: It is not mandatory for these people to link PAN with Aadhar, they have got exemption.

इंटरनेट डेस्क। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए सरकार कई बार बोल चुकी है ओर इसके लिए कई डेडलाइन भी अब समाप्त हो चुकी है। ऐसें में आपके पास ये दोनों कार्ड है तो आप अभी भी इन्हें लिंक करवा सकते है, बस इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी। इसके बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। लेकिन किन लोगांे के लिए ये अनिवार्य नहीं है ये भी जान लेते है। 

पैन कार्ड होगा डिएक्टिवेट
वैसे अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया गया होगा। अब एक हजार रुपये की फीस के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।

किन लोगों के लिए नहीं अनिवार्य
दरअसल कुछ लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है। इनमें 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के तहत अनिवासियों और उन लोगों के लिए भी पैन-आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है।

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