आधार ईपीएफ सदस्य के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़ा होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से, कर्मचारी अब अपने आधार कार्ड को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से तुरंत लिंक कर सकते हैं। आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसे तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके यूएएन की पुष्टि नहीं हो जाती और यह आपके आधार नंबर से संबद्ध नहीं हो जाता।
ईपीएफ सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) की मदद से अपने आधार को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जोड़ सकते हैं।
ईपीएफओ पोर्टल पर करने के लिए कदम:
स्टेप 1: सदस्य सेवा पोर्टल तक पहुंचने के लिए https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2: यूएएन लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने ईपीएफ अकाउंट में प्रवेश करें।
स्टेप 3: 'Manage' मेन्यू के तहत KYC ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आधार का चयन करें और अपनी आधार डिटेल एंटर करें।
स्टेप 5: Save पर क्लिक करें।
स्टेप 6: आपका आधार UIDAI डेटा का उपयोग करके मान्य किया जाएगा।
स्टेप 7: केवाईसी पूरा होने के बाद आधार को ईपीएफ अकाउंट से जोड़ा जाएगा।
कैसे चेक करें कि UAN आधार से लिंक है या नहीं?'
कैसे चेक करें कि UAN आधार से लिंक है या नहीं?
स्टेप 1: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर सदस्य सेवा पोर्टल पर जाएं।
स्टेप 2: लॉगिन करने के लिए, अपना UAN और password एंटर करें।
स्टेप 3: लॉगिन करने के बाद 'Manage' टैब पर जाएं और 'KYC' ऑप्शन पर क्लिक करें। यदि आपका आधार नंबर प्रदर्शित होता है और सत्यापित डाक्यूमेंट्स पेज के तहत स्क्रीन पर स्वीकार किया जाता है तो आपका यूएएन आधार से जुड़ा हुआ है।
यदि आपका आधार नंबर सत्यापित डॉक्यूमेंट टैब के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको अपने यूएएन को अपने आधार से लिंक करना होगा।