Finance Minister announced! टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में अब मिल रही यह छूट!

Samachar Jagat | Thursday, 27 Apr 2023 01:47:38 PM
Finance Minister announced! Good news for taxpayers! Now getting this discount in new and old tax regime!

इनकम टैक्स लेटेस्ट अपडेट: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी टैक्स व्यवस्था चुननी चाहिए... तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में नई टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बाद टैक्सपेयर्स को टैक्स चुकाने में भारी छूट का फायदा मिल रहा है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैक्स चुकाते वक्त ज्यादा छूट का फायदा उठा सकते हैं और कौन सी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेस्ट है।

किस कर व्यवस्था को चुनना है?

इस समय, आपके पास कर व्यवस्था चुनने का विकल्प है, चाहे आप नई कर व्यवस्था चुनें या पुरानी कर व्यवस्था चुनें। नई टैक्स व्यवस्था में आपको 7 लाख तक की छूट का लाभ मिलेगा। नई टैक्स व्यवस्था सरकार ने साल 2020 में लॉन्च की थी और इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने इस टैक्स सिस्टम को डिफॉल्ट कर दिया है, जिसके बाद आपको टैक्स चुकाते समय काफी सावधानी बरतनी होगी.

नई टैक्स व्यवस्था में इन लोगों को टैक्स नहीं देना होगा

नई टैक्स व्यवस्था की बात करें तो 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. साथ ही 7 लाख तक की आय वालों को टैक्स छूट का लाभ मिलेगा, जिसके बाद उन लोगों को भी टैक्स नहीं देना होगा. साथ ही टैक्स स्लैब को भी कम किया गया है।

नई कर व्यवस्था में कितने स्लैब हैं?

0 से ₹3 लाख = 0
₹3 लाख से ₹6 लाख = 5 प्रतिशत
₹6 लाख से ₹9 लाख = 10 फीसदी
₹9 लाख से ₹12 लाख = 15%
₹12 लाख से ₹15 लाख = 20 प्रतिशत
₹15 लाख से ऊपर = 30%

पुरानी टैक्स व्यवस्था इसके अलावा अगर पुराने टैक्स सिस्टम की बात करें तो 2.5 लाख तक की आय वालों को छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावा 2.5 से 5 लाख तक की आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होता है, लेकिन इन लोगों को 12,500 रुपये तक की छूट का लाभ भी मिलता है. इसमें आपको 5%, 20% और 30% तक टैक्स देना होता है। आपको बता दें कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको सेक्शन 80सी के तहत छूट का लाभ मिलता है, जिसमें आप टैक्स बचा सकते हैं।

पुरानी टैक्स व्यवस्था के टैक्स स्लैब-

पुरानी कर व्यवस्था (60 वर्ष से कम के व्यक्तिगत करदाताओं के लिए)

0 से ₹2.5 लाख = 0
₹2.5 लाख से ₹5 लाख = 5 प्रतिशत
₹5 लाख से ₹10 लाख = 20 प्रतिशत
₹10 लाख से ऊपर = 30%

टैक्स कैलकुलेटर से पता करें कि कितना टैक्स देना होगा

अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि टैक्स व्यवस्था चुनते समय आपको कहां कम टैक्स देना होगा तो इसके लिए आप टैक्स कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट कर दिया है, जिसके बाद एक कैलकुलेटर भी जारी किया गया है, ताकि टैक्सपेयर्स को कैलकुलेशन में दिक्कत न हो. इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस टैक्स व्यवस्था में आपको कितना टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि यह कैलकुलेटर आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मिल जाएगा।



 


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