Income Tax Rule: करदाताओं को बड़ी राहत, इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स

Samachar Jagat | Tuesday, 18 Jul 2023 10:22:30 AM
Income Tax Rule: Big relief to the tax payer, these people do not have to pay tax

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग: अगर आप भी नौकरी करते हैं और अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है तो आपके पास 14 दिन का समय है। अगर आपने 31 जुलाई तक अपना टैक्स रिटर्न (ITR Filing) दाखिल नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अब तक दो करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.

11 जुलाई तक 2 करोड़ रिटर्न दाखिल

आयकर विभाग ने मंगलवार को ट्विटर पर जारी एक अधिसूचना में कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 11 जुलाई तक दो करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किये गये थे.

आयकर विभाग ने ट्वीट किया,

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि करदाताओं की मदद से हमने पिछले साल की तुलना में इस साल दो करोड़ नौ दिन पहले ही आंकड़ा हासिल कर लिया है. कर विभाग ने उन लोगों से कहा है जिन्होंने अभी तक आकलन वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है, ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल कर सकें।

इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है.

नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है। इसी तरह अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपये और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए यह छूट 3 लाख रुपये तक है.

31 जुलाई से पहले फाइल करें आईटीआर

इस बार आप 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया तो जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग की ओर से लगातार आयकरदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। विभाग की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करें.

जिन्हें जुर्माना नहीं देना होगा

आपको बता दें कि अगर वित्त वर्ष 2021-22 तक आपकी कुल आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको जुर्माना नहीं देना होगा. आपकी ओर से दाखिल आईटीआर को शून्य (0) आईटीआर कहा जाएगा।

(pc rightsofemployees)



 


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