ITR FY 2022-23: FY2022-23 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन घोषित, देरी पर लगेगा जुर्माना

Samachar Jagat | Friday, 12 May 2023 01:52:50 PM
ITR FY 2022-23: Deadline announced for filing ITR for FY2022-23, penalty will be imposed on delay

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए साल 2022-23 का आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है। विभाग ने आईटीआर से जुड़े कुछ फॉर्म भी जारी किए हैं।


सालाना 3 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को ITR फाइल करना चाहिए. कॉरपोरेट कंपनियां भी समय से पहले फॉर्म-16 जारी कर रही हैं ताकि अपने कर्मचारियों को समय पर आईटीआर फाइल करने में मदद मिल सके.

अभी करदाता वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय का रिटर्न दाखिल करेंगे। ITR फाइल करके आप सरकार के सामने अपने निवेश और कमाई की घोषणा करते हैं। इस बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। ऐसे में करदाताओं को आईटीआर से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने शुरू कर देने चाहिए।

कैटेगरी के हिसाब से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख

  • व्यक्तिगत करदाताओं, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या जिनकी खाता बही को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।
  • जिन कारोबारियों की खाता बही का ऑडिट होना है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है।
  • जिन व्यवसायों में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या विशिष्ट घरेलू लेनदेन हैं, उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 नवंबर 2023 की अंतिम तिथि दी गई है।
  • रिवाइज्ड आईटीआर और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।
  • आईटीआर विलंब शुल्क और जुर्माना

यदि करदाता निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो उन्हें धारा 234ए के तहत भुगतान न की गई कर राशि पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं, धारा 234एफ के तहत, करदाताओं को देय तिथि चूकने पर 5,000 रुपये विलंब शुल्क के रूप में देने होंगे। वहीं अगर करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो यह लेट फीस 1,000 रुपये देनी होगी.

(pc rightsofemployees)



 


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