New Tax Regime Benefits: नई कर व्यवस्था चुनकर करदाता कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विवरण देखें

Samachar Jagat | Friday, 21 Apr 2023 12:57:49 PM
New Tax Regime Benefits: Taxpayers can get many benefits by choosing new tax regime, see deetails

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय नजदीक आ रहा है. ऐसे में करदाताओं के मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि उन्हें कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना चाहिए। एक तरफ पुराने टैक्स सिस्टम में जहां कई तरह की छूट का प्रावधान है। दूसरी ओर, वित्त मंत्रालय ने व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देते हुए कई बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में कुछ फायदे भी देखने को मिलेंगे।


आज हम आपको नए टैक्स सिस्टम के 4 ऐसे फायदे बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कोई भी एक टैक्स व्यवस्था चुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं नई टैक्स व्यवस्था में हुए चार बड़े बदलावों के बारे में।

नया टैक्स स्लैब

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट हों। इसलिए नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था में 6 टैक्स स्लैब हैं। इसमें 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके बाद 3 लाख रुपये की हर बढ़ोतरी पर 5 फीसदी टैक्स बढ़ाया जा रहा है.

मानक कटौती

इससे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था में लोगों के लिए उपलब्ध था। अब नए टैक्स सिस्टम को चुनने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा। करदाताओं को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये के अलावा 50,000 रुपये तक की छूट बिना किसी दस्तावेज के दी जाएगी। पेंशनभोगी 15,000 रुपये तक की मानक कटौती का दावा भी कर सकते हैं।

छूट की सीमा बढ़ाई गई

नई टैक्स व्यवस्था में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले यह 2.50 लाख रुपये थी। यानी 3 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स चुकाने की चिंता से मुक्ति मिल गई है. पुरानी टैक्स व्यवस्था में यह छूट 2.50 लाख रुपए तक ही है।

7 लाख तक की टैक्स छूट

हालांकि नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख तक की आय को टैक्स स्लैब से बाहर कर दिया गया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपये तक नहीं पहुंच रही है तो भी उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा. इतना ही नहीं, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ दिया जाए तो 7.50 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है. हालांकि इससे ज्यादा कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। मसलन 7.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन 7.5 लाख के बाद 3 लाख के बाद के स्लैब से टैक्स की गणना शुरू होगी.



 


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