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अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं, तो आपके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है। ट्रैफिक नियमों में बदलाव के तहत अब बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का पालन न करने पर 1035 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है।
यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू किया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही मान्य होंगे। बिना मानक हेलमेट के पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस नियम का पहले से पालन किया जा रहा है। हालांकि, छोटे शहरों और कस्बों में इसे सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। 1 सितंबर 2024 से यह नियम देश भर में लागू हो चुका है। यदि आप दोपहिया वाहन का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप और पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट पहनें। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि कानून का पालन भी है।